देवा पारदी हिरासत में मौत मामला: फरार टीआई संजीत मावई का शिवपुरी थाने में सरेंडर: गुना

Ksarkari
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 शिवपुरी/गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक वर्ष पूर्व हुए देवा पारदी की कथित हिरासत में मौत (Custodial Death) मामले में फरार चल रहे पूर्व थाना प्रभारी (TI) संजीत मावई ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। उन्होंने शिवपुरी के एक थाने में अपनी गिरफ्तारी दी



यह सरेंडर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई और राज्य पुलिस को दिए गए एक सख्त निर्देश के बाद हुआ है, जिसमें कोर्ट ने दोनों फरार पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने के लिए 8 अक्टूबर तक का अंतिम समय दिया था।

मामला क्या है?

मामला जुलाई 2024 का है, जब गुना के म्याना पुलिस स्टेशन की टीम ने चोरी के आरोप में देवा पारदी (उम्र लगभग 24-25 वर्ष) को उसके चाचा के साथ हिरासत में लिया था। देवा की अगले ही दिन शादी होने वाली थी। पुलिस ने बाद में दावा किया कि हिरासत में पूछताछ के दौरान देवा को हार्ट अटैक आया, जिससे उसकी मौत हो गई।

हालांकि, देवा के परिवार और पारदी समुदाय ने पुलिस के दावे को खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि देवा की मौत पुलिस की क्रूर पिटाई और यातना (Torture) से हुई है। इस घटना के बाद मृतक की मंगेतर और चाची ने पुलिस स्टेशन के बाहर आत्मदाह का प्रयास भी किया था, जिसके चलते यह मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया था।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और सीबीआई जांच

इस गंभीर घटना के बाद, देवा की मां ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मई 2025 में जांच का जिम्मा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू करते हुए मामले से जुड़े कुछ पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इस मामले के दो मुख्य आरोपी - तत्कालीन टीआई संजीत मावई और उप-निरीक्षक (SI) उत्तम सिंह - लगातार फरार चल रहे थे। इन दोनों पर सीबीआई ने 2-2 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था।

कोर्ट की फटकार के बाद कार्रवाई

फरार आरोपियों को पकड़ने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सीबीआई और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने टिप्पणी की थी कि राज्य और सीबीआई की पूरी ताकत होने के बावजूद दो पुलिस अधिकारी गिरफ्त से बाहर हैं, जो जांच की सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़े करता है।

कोर्ट की इस सख्ती और 8 अक्टूबर की अंतिम समय-सीमा के बाद, कुछ दिनों पहले ही फरार चल रहे दूसरे आरोपी एसआई उत्तम सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। अब, समय सीमा से ठीक पहले टीआई संजीत मावई ने भी शिवपुरी थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है।

इस सरेंडर के बाद अब सीबीआई द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या (धारा 302) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज 

किया गया है।

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